Jalore कोरोना को लेकर निर्देश : 10 बजे बाद बंद होंगे बाजार, टीका लगवाकर महंत ने की टीकाकरण की अपील

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कोविड-19 को देखते हुए जिले में लागू धारा 144 की निरन्तरता में निर्देश जारी
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नगरीय निकाय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे
जालोर
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कोरोना के मामलों को देखते हुए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निर्देश दिए है। इसके अनुसार जिले के नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले में निवासरत नागरिकों को सम्यक सावधानी बरतते हुए निगरानी, नियंत्रण और दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करने की दृष्टि से धारा 144 दण्ड के तहत पूर्व मे जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निर्देश जारी किए है। इसके तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन का माइक्रो लेवल पर उपयुक्त चिह्निकरण कर वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाएंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट किसी क्षेत्र या अपार्टमेंट में समूह में 5 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए जाने पर उस क्षेत्र को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकेंगे। चिन्हीकृत कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित उपायों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि धार्मिक मेलों, उत्सवों एवं त्यौहारों के आयोजन के लिए गृह विभाग द्वारा 3 फरवरी को जारी आदेश के तहत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना करवाई जाएगी। जिले के नगरीय निकायों में रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘नो मास्क-नो एन्ट्री’ की सख्ती से पालना के साथ स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे। श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति को 6 फीट यानि 2 गज की दूरी संधारित करनी होगी। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषेध रहेगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा।कुर्सियां, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई करनी होगी।
उन्होंने बताया कि जिले में 25 मार्च से संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इंसीडेंट कमाण्डर) को राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले की सीमा में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उक्त यात्री को 15 दिन के लिए क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा। उक्त सामान्य सुरक्षा निर्देशों की क्रियान्विति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाएगी। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश जारी किये हैं।
महंत ने लगवाया टीका, टीकाकरण की अपील की
भैरूनाथ अखाड़ा महंत गंगानाथ महाराज ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे आगे बढ़कर टीकाकरण करवाएं और कोरोना के विरूद्ध इस वैश्विक लड़ाई में अपना योगदान दें। अखाड़ा महंत गंगानाथ महाराज ने बुधवार को नेत्र चिकित्सालय जालोर में बनाए गए टीकाकरण केन्द्र पर टीका लगवाया और सभी पात्र लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की।