भीनमाल में ट्रैक्टर चालक को दो साल का की सजा

- रामसीन थाना क्षेत्र के सीकवाड़ा-चांदणा रोड पर अक्टूबर 2014 में हुई थी दुर्घटना, मोटरसाइकिल सवार की हुई थी मौत
भीनमाल. सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत के प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुणप्रकाश आर्य ने शुक्रवार को आरोपी ट्रैक्टर चालक को दो साल का कारावास व 5 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। युवक की मौत के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आरोपी रामसीन पुलिस थाना क्षेत्र के सीकवाड़ा गांव निवासी नरिंगाराम पुत्र सुराराम कलबी को धारा 304-ए आईपीसी में दो साल का साधारण कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।
वहीं धारा 279 में तीन माह का कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड दंडित किया। अदम अदायगी तीन माह व 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 9 गवाह पेश हुए। प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी भोपालसिंह राठौड़ ने की।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 17 अक्टूबर 2014 को रामसीन पुलिस थाने में सीकवाड़ा निवासी चोपाराम कलबी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका लड़का दरजाराम व पुत्रवधु पूरीदेवी खेत में फसल काटकर शाम को मोटरसाइकिल पर घर आ रहे थे। उस दौरान सामने से आरोपी नरिंगाराम ट्रैक्टर को तेजगति व लापरवाही चलाता हुआ आया व बाइक को टक्कर मार दी। जिससे दरजाराम की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पूरीदेवी घायल हो गई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी नरिंगाराम के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।